Nainital: हाईकोर्ट ने गुरुद्वारा नानकमत्ता साहिब के पूर्व अध्यक्ष बाबा तरसेम की हत्या के मामले मे दर्ज एफआईआर के क्रम में दायर गिरफ़्तारी पर रोक लगाने और उसे निरस्त करने के आरोपित पूर्व आईएएस अधिकारी हरबंश सिंह चुग की याचिका को खारिज कर दिया है.
न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई. मामले के अनुसार पूर्व आईएएस अधिकारी हरबंश सिंह चुग ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने व एफआईआर निरस्त करने की प्रार्थना की थी. उन्होंने याचिका में कहा कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है जबकि एफआईआर अज्ञात के खिलाफ दर्ज की गई थी. सरकार की ओर से कहा गया कि हमलावर सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए थे.
उल्लेखनीय है कि ऊधमसिंह नगर के गुरुद्वारे में बाइक पर आए अज्ञात हमलावरों ने नानकमत्ता बाबा तरसेम सिंह को गाेलियां बरसाकर हत्या कर दी थी.
साभार – हिन्दुस्थान समाचार