Haldwani Violence: उत्तराखंड के हल्द्वानी बनभूलपुरा क्षेत्र में बीते कुछ दिनों पहले हुई हिंसा को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, इस मामले में अब हिंसा के मास्टरमाइंड समेत कई आरोपियों के खिलाफ एक्शन लिया गया है. पुलिस की तरफ से जेल में बंद मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक के साथ कुल 107 आरोपियों पर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तरह कार्यवाही की गई है.
उल्लेखनीय है कि मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक समेत 36 लोगों के खिलाफ यूएपीए के तरह उसी समय कार्रवायी की गई थी. इसके बाद अब जेल में बंद 7 महिलाओं के साथ कुल 71 दूसरे आरोपियों पर यह धारा लगाई गई है. हल्द्वानी हिंसा को लेकर पुलिस की तरफ से ताबड़तोड़ एक्शन लिए गए थे इसमें 3 अलग-अलग जगहों पर मुकदमें दर्ज किए गए थे, साथ ही बड़ी खोजबीन के बाद इस हिंसा के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया दया था.
जानें पूरा मामला?
कोर्ट की तरफ से सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत को 28 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है इसके साथ ही अब कुल 107 पर यूएपीए की धार लगाई गई है. यह हिंसा 8 फरवरी को नगर निगम अतिक्रमण को हटाने को लेकर की गई थी. इसमें बड़ी तादाद में पत्थरों के साथ पेट्रोल बमों का इस्तेमाल किया गया था. इस दौरान पूरे पुलिस स्टेशन और उसमें उपस्थित पुलिस ऑफिसरों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी. इस हिंसा के दौरान बड़े स्तर पर नुक्सान हुआ था जिसकी आवाज उत्तराखंड समेत पूरे देश ने सुनी थी.
क्या है UAPA?
यहां बता दें कि गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम एक भारतीय कानून है, इसे भारत में गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से लागू किया गया है. अगर कोई व्यक्ति देशविरोधी, आंतकवादी गतिविधियों में पाया जाता है या फिर देश की एकता, अखंडता संप्रभुता को नुक्सान पहुंचाते हुए पाया जाता है तो उस पर यूएपीए के तहत कार्रवाई की जाती है.