हरिद्वार: अब से 21 वर्ष पूर्व जनपद हरिद्वार में गंगा नदी में हुए अवैध खनन के सम्बन्ध में दायर किए गए एक मुकदमे में बुधवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरिद्वार ने आरोपित हरपाल सिंह को दोषी पाते हुए 4 वर्ष के कठोर कारावास तथा 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.
निदेशालय सतर्कता अधिष्ठान, उत्तराखंड के कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उक्त प्रकरण में थाना सतर्कता अधिष्ठान, सेक्टर देहरादून में मु.अ.सं. 01/2009 धारा 420/467/468/471 भा.द.वि. के अन्तर्गत पंजीकृत कर विवेचना की गयी तथा आरोप पत्र प्रेषित किया गया. उक्त वाद में दिये गये निर्णय में दोषी हरपाल सिंह को धारा 420 भा.द.वि. के अन्तर्गत 04 वर्ष की कठोर कारावास व 20 हजार का जुर्माना से दण्डित किया गया तथा धारा 471 भा.द.वि. के अन्तर्गत 01 वर्ष व 5 हजार का जुर्माना तथा जुर्माना अदा न करने पर 15 दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया गया.
हिन्दुस्थान समाचार