नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाला के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंजरिम जमानत दे दी गई है. साथ ही ईडी से जुड़ें इस मामले में सर्वोच्च न्यायलय ने इस याचिका को बड़ी पीठ के पास भेज दिया है. बता दें कि इससे पहले 17 मई को केजरीवाल की याचिका पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था.
सुप्रीम कोर्ट ने किया साफ
दरअसल, धन शोधन से जुड़े ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई. इसमें जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले को उच्च पीठ में भेजा जाएगा मगर अभी केजरीवाल को अभी सीबीआई मामले में जेल में ही रहना पड़ेगा जिसमें उन्हें 26 जून को अरेस्ट किया गया था. साथ ही उन्होंने कहा कि अभी धारा 19 के सवाल पर विचार किया जा रहा है, कोर्ट की तरफ से 19 और 45 के बीच के अंतर को साफ कर दिया है.
इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस खन्ना की तरफ से कहा गया कि अनिवार्य गिरफ्तारी औपचारिक मापदंड़ों की संतुष्टि को इंगित करती है, केवल पूछताछ से गिरफ्तारी की अनुमति नहीं मिलती है. अरविंद केजरीवाल ने 90 दिन जेल में गुजारे हैं, साथ ही निर्देश दिया गया कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर जाए.
क्या है पूरा मामला?
शराब घोटाला मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद यह मामला लगातार सुर्खियों में रहा. 20 जून को केजरीवाल को निचली अदालत ने 1 लाख के मुचलके पर अंतरिम जमानत दी थी, जिसके पीछे चुनाव प्रचार को वजह बताया गया था. वहीं कथित आबकारी घोटाले में ही उन्हें सीबीआई ने 26 जून को गिरफ्तार किया था जो मामला भी अभी चल रहा है.