नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को खोलने के पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश पर बड़ी टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा कि राज्य सरकार हाइवे के यातायात को कैसे रोक सकती है. राज्य सरकार का काम है कि वह यातायात को नियंत्रित करे. हम कह रहे हैं कि बॉर्डर को खुला रखें, लेकिन उसको नियंत्रित भी करें. आखिर राज्य सरकार हाई कोर्ट के बॉर्डर को खोलने के आदेश को चुनौती क्यों देना चाहती है.
सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी किसानों के विरोध-प्रदर्शन में शामिल 22 वर्षीय युवक की मौत की न्यायिक जांच के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार की दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान की. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि आखिर राज्य सरकार हाई कोर्ट के बॉर्डर को खोलने के आदेश को चुनौती क्यों देना चाहती है. आखिर किसान भी नागरिक हैं. उन्हें भोजन और अच्छी चिकित्सा सुविधा दें. वे आएंगे, नारे लगाएंगे और वापस चले जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 19 जुलाई को करेगा.
हिन्दुस्थान समाचार