नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में राव आईएएस स्टडी सर्कल में जलसैलाब से हुई तीन छात्रों की मौत के मामले में गिरफ्तार चार सह-मालिकों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया है. प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अंजू बजाज चांदना ने मामले की अगली सुनवाई 9 अगस्त को करने का आदेश दिया.
आज सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने कोर्ट को बताया कि मामले में अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है. एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है. उल्लेखनीय है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने दो अगस्त को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी. इसके पहले तीस हजारी कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने चारों सह-मालिकों की जमानत याचिका का निस्तारण करते हुए कहा था कि अब ये मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है, इसलिए याचिका सीबीआई कोर्ट में दाखिल करें. जिन आरोपितों ने जमानत याचिका दायर की है उनमें तेजिंदर सिंह, परविंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह शामिल हैं. इस मामले में एक आरोपित और थार चालक मनुज कथूरिया को सेशंस कोर्ट जमानत दे चुका है.
दिल्ली पुलिस ने 29 जुलाई को राव आईएएस स्टडी सर्कल के चारों सह मालिकों और थार चालक को गिरफ्तार किया था. इससे पहले 28 जुलाई को कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोआर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया था. थार चालक को छोड़कर सभी आरोपित न्यायिक हिरासत में हैं.
दिल्ली पुलिस ने इन आरोपितों के अलावा बिल्डिंग मैनेजमेंट, सिस्टम की देखरेख करनेवाले निगमकर्मियों और दूसरे आरोपितों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 106(1), 115(2), 3(5) के तहत केस दर्ज किया है.
उल्लेखनीय है कि राव आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में लाइब्रेरी है. इस लाइब्रेरी में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र पढ़ाई कर रहे थे. इस बेसमेंट में अचानक आए पानी में पढ़ाई कर रहे तीन छात्र फंस गए और इनकी मौत हो गई थी.