नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले पर 27 अगस्त को सुनवाई करेगा. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने ये आदेश दिया.
आज सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अभी अनुमति नहीं मिल सकी है. उसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 27 अगस्त तक के लिए टाल दी. कोर्ट ने 22 जुलाई को के. कविता के खिलाफ सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कविता को सीबीआई ने इस मामले में 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था. सीबीआई ने 7 जून को के. कविता के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी.
उल्लेखनीय है कि कोर्ट ने ईडी की ओर से के. कविता के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर 29 मई को संज्ञान लिया था.
ईडी ने 17 मई को सातवीं पूरक चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को आरोपित बनाया है. इस मामले में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार होने वाले लोगों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, बीआरएस नेता के. कविता हैं. संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट नियमित जमानत दे चुका है. सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में जमानत दे दी है.
हिन्दुस्थान समाचार