Chamoli: उत्तराखंड के चमोली जिले के नंदानगर इलाके में नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ का मामला सामने आने के बाद से ही तेजी से गर्मा रहा है. इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में रोष और गुस्सा है जिसे लेकर 1 और 2 सितंबर को लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था. वहीं मामला बढ़ता देख उप जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से इलाके में धारा 163 लागू कर दी गई है.
वर्तमान में थाना नन्दानगर क्षेत्रान्तर्गत उप जिला मजिस्ट्रेट चमोली के आदेशानुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा- 163 लागू की गई है।
अतः आमजन से अनुरोध है कि कृपया शांति और कानून व्यवस्था बनाये रखने में जनपद पुलिस व प्रशासन को अपना सहयोग प्रदान करें। pic.twitter.com/kKvIPKJFpE
— Chamoli Police Uttarakhand (@chamolipolice) September 3, 2024
इन दिनों में महिलाओं से छेड़छाड़ के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, नंदानगर में भी बच्ची से छेड़छाड़ की घटना सामने आए इस मामले में आरोपी को 2 सितंबर को यूपी के नजीबाबाद से पुलिस ने पकड़ लिया है. इसके बाद भी लोगों में इस घटना को लेकर गुस्सा है, उनकी तरफ से पुलिस चौकी और कई अन्य जगहों पर प्रदर्शन किया गया. कई जगहों पर तोड़फोड़ की घटनाएं भी सामने आई जिसके बाद आज 200 मीटर की परिधी में मजिस्ट्रेट की तरफ से आदेश जारी किया गया.
जगह-जगह पर धारा 163 के तहत पुलिस के बाहन और गाड़ियां लगा दी गई हैं. इसके तरत कई कामों को करने पर प्रतिबंध होता है.
1 धारा लागू किए गए क्षेत्र में लाउडस्पीकर, साउंड सिस्टम जैसे विस्तारित यंत्रों का प्रयोग पूरी तरह से वर्जित होगा.
2. इस धारा के अंतर्गत किसी भी प्रकार के अस्त्र, शस्त्र, विस्फोटक सामग्री आदि को लेकर जाने की अनुमति नहीं है.
3. उस क्षेत्र में सार्वजनिक जगहों पर 5 या फिर 5 से ज्यादा लोग इक्टठे नही नहीं हो सकते हैं.
4. इलाके में किसी भी व्यक्ति पर आपत्तिजनक टिप्पणी, अशोभनीय शब्द, नारे और भाषण आदि के प्रयोग की अनुमति नहीं होती.
5. क्षेत्र की शांति व्यवस्था को लागू करने के लिए एक्स, व्हाट्सएप, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई हिसंक सामग्री नही डाली जाए. इससे इलाके की शांति भंग हो सकती है.
6. धारा के अंतर्गत इलाके में कोई व्यापारिक दुकान, प्रतिष्ठान को नुक्सान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा.
7. उक्त क्षेत्र में किसी भी प्रकार के पम्प्लेट, इश्तिहार, नोट, प्रेस नोट को लहराया और बांटा नहीं जाएगा.