नई दिल्ली: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें और अब Muda मामले को लेकर और भी बढ़ने वालीं हैं. इस मामले को लेकर अब ईडी ने बड़ा एक्शन लेते हुए सीएम के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. इसी बीच अब सीएम की पत्नी की तरफ से एक दावा बी कर दिया गया है जिसके मुताबिक उन्होंने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहण की गई जमीन को वापस कर दिया है.
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो Muda केस में याचिका खारिज और केस दर्ज होने के बाद सिद्धारमैया की पत्नी ने Muda को पत्र लिखकर मैसूर के पॉश इलाके में दिए गए सभी 14 प्लॉट को वापस करने की पेशकश की है. कमीश्नर को लिखे गए इस पत्र में उन्होंने बताया कि एस स्थान पर 3.16 एकड़ भूमि के बदले उन्हें उन 14 प्लॉट को आवंटित कर दिया गया था. उसकी तरफ से बाद में इस मामले में आवश्यक कार्रवाही की मांग की गई थी.
जानें क्या है पूरा Muda मामला?
उल्लेखनीय है कि Muda घोटाले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ स्नेहमयी कृष्णा ने एफआईआर दर्ज करवाई थी. इसी शिकायत के आधार पर वहां के राज्यपाल थावरचंद्र गहलोत की तरफ से कार्रवाही करने के आदेश दिए गए थे. गवर्नर के इस आदेश के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, मगर कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था साथ ही यह भी बताया था कि एक राज्यपाल को जांच के निर्देश देने का अधिकार होता है. इस मामले अब ईडी की भी एंट्री हो गई है और उनकी तरफ से भी केस दर्ज किया गया है.