नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिग्री को लेकर विवादित टिप्पणी के चलते मानहानि मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ अहमदाबाद की निचली अदालत में चल रही मानहानि के मामले की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने केजरीवाल की अर्जी खारिज कर दी है.
गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की टिप्पणियों के खिलाफ निचली अदालत में मानहानि का मामला दाखिल कर रखा है. निचली अदालत ने उन्हें समन जारी किया था. इससे पहले संजय सिंह ने भी इस केस में राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में उनकी अर्जी खारिज कर दी थी.
हिन्दुस्थान समाचार