नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने मंगलवार से दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को ऑनलाइन और फिजिकल दोनों तरह से चला सकने का निर्देश दिया है.
आयोग की आपात बैठक में लिया गया फैसला
आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करते हुए, ग्रेडेड एक्शन प्लान ( ग्रैप) के चरण-III और चरण-IV के तहत प्रतिबंधों में छूट देते हुए, आदेश दिया है कि एनसीआर में राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि 12वीं कक्षा तक की सभी कक्षाएं “हाइब्रिड” मोड में संचालित की जाए. यानी जहां भी ऑनलाइन मोड संभव हो या “भौतिक” रूप से जहां भी उपलब्धता हो . ऑनलाइन शिक्षा के विकल्प का उपयोग करने का विकल्प छात्रों और उनके अभिभावकों के पास होगा.
अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं नहीं तो ऑनलाइन क्लास का विकल्प चुन सकते हैं. यह आदेश दिल्ली के साथ-साथ गुरुग्राम गाजियाबाद फरीदाबाद और गौतम बुद्ध नगर के लिए अनिवार्य है.
हिन्दुस्थान समाचार