हल्द्वानी: नैनीताल पुलिस ने शादी समारोहों में हो रही अव्यवस्था पर अंकुश लगाने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस ने बैंक्वेट हॉल संचालकों को सख्त निर्देश जारी किए हैं और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी के साथ ही 15 बैंक्वेट हॉल संचालकों को नोटिस जारी किया है.
पुलिस के मुताबिक 27 नवंबर को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देशानुसार प्रकाश चंद्र, नगर पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी एवं क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी नितिन लोहनी के पर्यवेक्षण में, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हल्द्वानी के नेतृत्व में एक विशेष अभियान चलाया गया.
अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक कोतवाली राजेश यादव, थानाध्यक्ष मुखानी विजय मेहता एवं चैकी प्रभारियों, मय पुलिस टीम के साथ पूर्व में एसपी सिटी हल्द्वानी द्वारा शहर में संचालित विभिन्न बैंक्वेट हॉल, टेंट हाउस, डीजे संचालकों और बैंड बाजा के संचालकों के साथ की गई गोष्ठी में निर्गत निर्देशो के क्रम में निर्देशों के पालन सम्बंधित जांच की गई.
बरेली रोड, रामपुर रोड, नवाबी रोड, नैनीताल रोड, मुखानी क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न स्थानों पर बैंक्वेट हाल में जाकर निरीक्षण किया गया.
पुलिस ने निर्देश दिए कि विवाह समारोह में आने वाले वाहनों के लिए पार्किंग व्यवस्था बैंक्वेट हॉल परिसर में ही सुनिश्चित की जाए. सड़क पर वाहन खड़ा करना सख्त वर्जित है.
रात 10 बजे के बाद डीजे पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. बैंड बाजा के साउंड ट्राली के प्रयोग पर प्रतिबंध है. शादी समारोह की सूचना निकटतम थाने में देना अनिवार्य है. बैंक्वेट हॉल में सीसीटीवी कैमरे लगाना और प्रवेश द्वार पर रिबन काटने की व्यवस्था सुनिश्चित करना. सभी कर्मचारियों, कैटरिंग स्टाफ और बैंड बाजा कर्मियों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य होगा. हर्ष फायरिंग सख्त रूप से प्रतिबंधित है और अग्निशमन विभाग के मानकों का पालन करना अनिवार्य है.
चेकिंग के दौरान 15 बैंक्वेट हॉल संचालकों को उक्त निर्देशों के अनुपालन हेतु नोटिस तामील कराए गए तथा नियमों का उल्लंघन किये जाने पर नियमानुसार कठोर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया. यह अभियान जनता की सुरक्षा, शांति एवं यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए किया गया है.
हिन्दुस्थान समाचार