नई दिल्ली: सरकार संसद के आगामी बजट सत्र में एक नया आयकर विधेयक पेश कर सकती है. इसका उद्देश्य वर्तमान आयकर कानून को सरल बनाना, उसे समझने योग्य बनाना तथा पृष्ठों की संख्या में करीब 60 प्रतिशत की कमी करना है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई के बजट में इसकी घोषणा की थी.
आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को बताया कि नया आयकर कानून संसद के बजट सत्र में पेश किया जाएगा. यह एक नया कानून होगा, न कि मौजूदा अधिनियम में संशोधन. फिलहाल, कानून के मसौदे पर विधि मंत्रालय विचार कर रहा है, जिसे बजट सत्र के दूसरे हिस्से में संसद में पेश किए जाने की संभावना है.
आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा के लिए जुलाई बजट में वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसरण में सीबीडीटी ने समीक्षा और अधिनियम को संक्षिप्त, स्पष्ट और समझने में आसान बनाने के लिए एक आंतरिक समिति गठित की थी, जिससे विवाद, मुकदमेबाजी कम होगी और करदाताओं को ज्यादा कर निश्चितता मिलेगी.
संसद का अगामी बजट सत्र 31 जनवरी से 4 अप्रैल तक चलेगा. पहला भाग 31 जनवरी से 13 फरवरी तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने के साथ शुरू होगा. इसके बाद वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा. केंद्रीय बजट 01 फरवरी को पेश किया जाएगा. संसद का बजट सत्र 10 मार्च को पुनः आरंभ होगा, जो 4 अप्रैल तक चलेगा.
उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई के केंद्रीय बजट में छह महीने के भीतर छह दशक पुराने आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा की थी.
हिन्दुस्थान समाचार
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