Uttarakhand UCC: प्रदेश सरकार के समान नागरिक संहिता (यूसीसी) कानून को लागू करने के लिए एक और कदम उठा दिया है. हाल ही में यूसीसी को लागू करने के लिए तैयार की गई नियमावली में कुछ संशोधनों के बाद सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई है. इस दिशा अब उत्तराखंड राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किए जाने का रास्ता क्लियर हो गया है. इस बड़े फैसले के बाद यह संभावना जताई जा रही है कि आने वाले 26 जनवरी को लागू करने की संभावना जताई जा रही है.
सीएम धामी ने कैबिनेट मीटिंग में दी मंजूरी
देहरादून: UCC पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, “हमने 2022 में उत्तराखंड की जनता से वादा किया था कि हमारी सरकार बनते ही हम UCC बिल लाएंगे। हम इसे लेकर आए। ड्राफ्ट कमेटी ने इसका मसौदा तैयार किया, यह पारित हुआ, राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दी और यह एक अधिनियम बन गया।…pic.twitter.com/a7t1xBarpa
— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 20, 2025
आपको बता दें कि यूसीसी नियमावली में आंशिक संशोधन किए जाने को लेकर इसे परीक्षण के लिए विधि विभाग को भेजा गया था. ऐसे में विधाई विभाग की तरफ से परीक्षण के बाद 20 जनवरी यानी आज सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की बैठक में यूसीसी नियमावली को आगे के लिए मंजूरी दे दी गई है. इस समय प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू है. इसके चलते उत्तराखंड शासन ने राज्य निर्वाचन आयोग को लेटर लिखकर मंत्रिमंडल की बैठक करने की अनुमति मांगी थी. अनुमति मिलने के बाद इस बैठक को सम्पन्न किया गया.
यूसीसी कब होगा लागू?
आज सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में महत्वपूर्ण बिंदु यूनिफॉर्म सिविल कोड नियमावली को मंजूरी देना ही था. लिहाजा करीब आधे घंटे तक चली बैठक के दौरान मंत्रिमंडल ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की नियमावली को मंजूरी दे दी गई है. ऐसे में अब इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तराखंड में 26 जनवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा सकता है. हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से बताया गया कि अभी तक इसकी कोई डेट फाइनल नहीं हो पाई है.