नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में नया आयकर विधेयक-2025 पेश कर दिया. इसे नए आयकर विधयेक को सलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया है. बजट पेश के दौरान वित्त मंत्री ने इसका ऐलान किया था. इसके साथ ही लोकसभा की कार्यवाही 10 मार्च सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने लोकसभा में नया आयकर विधेयक-2025 को पेश करते हुए कहा, “हम आयकर धाराओं की संख्या घटाकर 536 कर रहे हैं.” उन्होंने कहा कि आयकर विधेयक में अध्यायों की संख्या में कमी के साथ-साथ महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं. बता दें कि इस बिल में कुल 23 अध्याय है और पन्नों की संख्या 622 है. नया आयकर कानून अब तक चलते आ रहे की तुलना में ज्यादा व्यवस्थित और सरल होगा.
उन्होंने बताया कि इस विधेयक का उद्देश्य 64 साल पुराने आयकर अधिनियम में बड़े पैमाने पर बदलाव करना है. नया आयकर विधेयक-2025 भारत की मौजूदा आयकर प्रणाली और वैधानिक प्रावधानों में एक क्रांतिकारी बदलाव के रूप में लाया गया है, जो 21वीं सदी की प्रगति और आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप पुराने आयकर अधिनियम, 1961 को निरस्त करता है. दरअसल 622 पन्नों वाला यह विधयेक 6 दशक पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा.
– नए आयकर कानून में मूल्यांकन वर्ष की अवधारणा (AY) को समाप्त कर दिया गया है, वहीं फाइनेंशियल इयर (FY) का नाम बदलकर कर वर्ष कर दिया जाएगा.
– नए आयकर कानून के तहत पिछले वर्ष और निर्धारण वर्ष की आवधारणा को समाप्त कर दिया गया है. इसे सरल करके केवल कर वर्ष की बात कही गई है.
उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री ने अपने केंद्रीय बजट-2025 के भाषण के दौरान घोषणा की थी कि संसद के बजट सत्र के दौरान एक नया आयकर विधेयक पेश किया जाएगा. प्रस्तावित कानून को आयकर अधिनियम-2025 कहा जाएगा और अप्रैल 2026 में प्रभावी होने की उम्मीद है.