यशु-यशु वाले पदारी बजिंदर को मोहाली के पॉक्सो कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. बता दें कि पिछले हफ्ते 2018 के यौन उत्पीड़न मामले में उन्हें दोषी ठहराया था. इसके तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 376 बलात्कार, 323 चोट पहुंचाना और धारा 506 आपराधिक जैसी धाराओं के तहत सजा सुनाई गई है.
पंजाब | मोहाली कोर्ट ने 2018 के यौन उत्पीड़न मामले में पादरी बजिंदर सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। pic.twitter.com/2mm5OWLGGB
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 1, 2025
35 वर्षीय महिला ने भी लगाया था दुष्कर्म का आरोप
2018 में ही एक 35 वर्षीय महिला ने बजिंदर सिंह पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था. पीड़िता का आरोप है कि पादरी ने मोहाली स्थित अपने घर में उसके साथ बलात्कार किया और उसका अश्लिल वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी दी. घटना के बाद आरोपी लंदन भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया.
इन धाराओं के तहत दर्ज हुआ था केस
जीरकपुर पुलिस ने पास्टर बजिंदर सिंह सहित 7 अन्य आरोपियों पर IPC की धारा 376, 420, 354, 294, 323, 506, 148 और 149 के तहत मामला दर्ज किया था. अन्य आरोपियों में अकबर भट्टी, राजेश चौधरी, सुच्चा सिंह, जतिंदर कुमार, सितार अली और संदीप उर्फ पहलवान शामिल हैं.