श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह परिसर विवाद में मुस्लिम पक्षकारों को सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 14 दिसंबर को दिए फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. गैरतलब है कि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कृष्ण जन्मभूमि-शाही मस्जिद ईदगाह परिसर का तीन अधिवक्ता आयुक्तों की टीम द्वारा सर्वे करने का आदेश दिया था. इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि अगर कोई हाई कोर्ट के आदेश से परेशानी होगी तो आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं. विंटर वैकेशन में भी सुप्रीम कोर्ट में मामले को उठा सकते हैं.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को शाही ईदगाह विवाद से जुड़े 18 मामलों में से 17 मामलों की सुनवाई की. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मथुरा स्थित शाही ईदगाह परिसर का सर्वे करने का निर्देश दिया. यह सर्वे अधिवक्ता आयुक्तों की टीम करेगी. हालांकि सर्वे कब शुरू होगा, इसकी तारीख आनी बाकी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की रुप रेखा 18 दिसंबर को तय किए जाने की तारीख तय की है. बीते गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिंदु पक्ष के ASI जांच करने वाले अपील को स्वीकार करते हुए जांच के आदेश दिए थे. जिसके बाद ईदगाह कमेटी के पक्षकारों ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था.
मुस्लिम पक्ष की तरफ से दायर याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस फैसले को रोकने से इंकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट 9 जनवरी को इस मामले पर अगली सुनवाई करेगा। श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में अभी तक कुल 18 मामले दर्ज हो चुके है. जो मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह कमेटी की तरफ से दर्ज करवाई गई है. बता दें कि ये मामला 13.37 एकड़ भूमि को लेकर है.