हरिद्वार: नगर कोतवाली पुलिस ने अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) के आदेश पर सुरेश शास्त्री उर्फ बिट्टू पुत्र मनोज निवासी रामघाट बड़ी सब्जी मंडी कोतवाली हरिद्वार को 30 दिवस के लिए जिला बदर के आदेश दिए. आदेश के अनुपालन में गुण्डा एक्ट के आरोपित सुरेश शास्त्री को जिला हरिद्वार की सीमा से बाहर कर जिला देहरादून में रवाना किया. आरोपित को हिदायत दी गयी है कि उक्त समयावधि के अन्दर जिला हरिद्वार में प्रवेश नहीं करेगा.
साभार – हिन्दुस्थान समाचार