नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा ने सरकारी आवास खाली करने के ताजा नोटिस के खिलाफ अब दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. बता दें कि उन्हें कुछ वक्त पहले ही केंद्र सरकार की तरफ से सरकारी बंगला खाली पर केंद्र सरकार ने नोटिस दिया था वहीं खबरों की मानें तो हाई कोर्ट महुआ की याचिका पर आज ही सुनवाई करेगा.
महुआ मोइत्रा को 16 जनवरी को सरकारी बंगला तुरंत खाली करने का नोटिस जारी किया गया है. नोटिस में कहा गया है कि अगर बंगला खाली नहीं किया गया तो बल प्रयोग भी किया जा सकता है.
पहले भी मिल चुका है नोटिस
इसके पहले भी महुआ मोइत्रा को बंगला खाली करने का आदेश दिया गया था, जिसमें 7 जनवरी तक बंगला खाली करने का आदेश दिया गया था. उस नोटिस को महुआ मोइत्रा ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. बाद में महुआ ने दिल्ली हाई कोर्ट से याचिका वापस ले ली थी और कहा था कि वो संपदा निदेशालय से संपर्क कर 2024 के लोकसभा चुनाव तक बंगला खाली नहीं करने का आग्रह करेंगी. अब महुआ को बंगला खाली करने का ताजा नोटिस जारी किया गया है, जिसमें बल प्रयोग की भी बात कही गई है.
इन वजहों से खबरों में हैं महुआ मोइत्रा
महुआ मोइत्रा ने संसद से अपने निष्कासन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए लोकसभा सचिवालय को नोटिस जारी किया है. 8 दिसंबर, 2023 को लोकसभा ने महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी थी. संसद की एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा को पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप को सही मानते हुए संसद की सदस्यता खत्म करने की अनुशंसा की थी.
महुआ मोइत्रा पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप लगाया था. मोइत्रा पर आरोप था कि उन्होंने एक कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से पैसे लेकर अडानी के बारे में सवाल पूछे थे और अपना लॉग-इन पासवर्ड भी हीरानंदानी से साझा किया था.
साभार – हिन्दुस्थान समाचार