Palani Temple: हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हिंदू मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. न्यायलय ने गैर हिंदुओं के मंदिर में प्रवेश पर रोक लगाते हुए कहा कि अब जो लोग दूसरे धर्म के हैं वो केवल मंदिर के ‘कोडिमारम’ (ध्वजस्तंभ) से आगे नहीं जा सकेंगे, साथ ही प्रसाशन को ऐसे स्थलों के आस पास साइन बोर्ड लगाने को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं.
मंदिरों में गैर हिंदुओं की नो एंट्री
मामले पर सुनवाई कर फैसला सुनाते हुए तमिलनाडु हाईकोर्ट ने कहा कि मंदिर कोई पिकनिक स्पॉट स्थल नहीं है, जहां घूमने के लिए जाया जाए. उच्च न्यायालय ने कथित तौर पर मंदिर में आने वाली कुछ घटनाओं का उल्लेख कर बताया कि सभी को अपने धर्म को मानने और उसे संरक्षित करने का आधिकार है. जोकि हमारे देश का संविधान उन्हें देता है साथ ही पिछले समय में हुई घटनाओं का उल्लेख करते हुए कोर्ट की तरफ से नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिये गए हैं.
धर्म निजी विषय हैं : न्यायलय
न्यायधीश के अनुसार मंदिर के नियम कानूनों और रीति रिवाजों का सख्ती से पालन करते हुए मंदिर परिसर और गर्भ गृह के रखरखाव करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही कहा गया कि धर्म सभी का अपना निधी विषय होता है ऐसे में किसी को दूसरे व्यक्ति की आस्थाओं के साथ खेलने का अधिकार नहीं है. आपको बता दें कि मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै बेंच की तरफ से न्यायमूर्ति एस. श्रीमथी ने डी सेंथिलकुमार की याचिका पर सुनवाई पर फैसला सुनाते हुए ये बातें कही हैं. वहीं हाईकोर्ट ने यह आदेश पलानी मंदिर से जुड़े एक केस की सुनवाई को पूरा करके दिया है.