Haldwani Violence: हल्द्वानी के बनभूलपुरा में बीते 8 फरवरी को हुई हिंसा के मामले में नैनीताल की जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बनभूलपुरा क्षेत्र के निवासी 120 शस्त्र लाइसेंस धारकों के 127 शस्त्र लाइसेंसों को अग्रिम आदेशों तक निलम्बित कर दिया है. साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल को 24 घंटे के अंदर निलम्बित किये गये शस्त्रों और शस्त्र लाइसेंसों को पुलिस के कब्जे में लेने के आदेश दिये हैं.
इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार ध्वस्तीकरण के लिए चलाये गये अभियान के दौरान उपद्रवियों द्वारा पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लाइसेंसी शस्त्रों-अवैध घातक हथियारों से हमला किया गया. इन हमलों में 100 से अधिक अधिकारी एवं कर्मचारी चोटिल हुए. इस मामले में थाना बनभूलपुरा में 3 अभियोग दर्ज हुए.
इनमें से एक अभियोग अरशद अयूब और अन्य के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 307, 395, 323, 332, 341, 342, 353, 427, 436 भादवि व लोक्त सम्पत्ति नुक्सान निवारण अधिनियम-1984 की धारा 3/4 व 7 सीआरएलए एक्ट व विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 15 के तहत दर्ज हुआ. वहीं अन्य मामला अज्ञात के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 307, 332, 353, 395, 427, 435, उत्तराखण्ड लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 3/4 व 7 सीआरएलए एक्ट के तहत तथा महबूब आलम व अन्य के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 307, 332, 353, 435, 427 उत्तराखण्ड लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 3/4 के तहत पंजीकृत किये गये.
इस दौरान थाना बनभूलपुरा के स्थानीय निवासियों ने अपने लाइसेंसी शस्त्रों का दुरुपयोग कर शस्त्र लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया और भविष्य में इसी प्रकार सार्वजनिक सम्पत्तियों से अतिक्रमण हटाये जाने का अभियान चलाये जाने पर उनके द्वारा लाइसेंसी शस्त्रों का दुरुपयोग किये जाने की संभावना के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ने कुल 120 शस्त्र लाइसेंस धारकों के 127 शस्त्र लाइसेंसों को अग्रिम आदेशों तक निलम्बित कर दिया है. इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल को 24 घंटे के अंदर निलम्बित किये गये शस्त्रों एवं शस्त्र लाइसेंसों को पुलिस के कब्जे के आदेश दिये गये हैं.
साभार – हिन्दुस्थान समाचार