कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. वर्ष 2018 में बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में फैसला सुनाते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है. एमपी एमएलए कोर्ट के समन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसे आज हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. अब इस मानहानि के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ निचली कोर्ट में मुकदमा चलता रहेगा.
दरअसल, रांची सिविल कोर्ट से समन जारी होने के बाद राहुल गांधी की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में क्वैशिंग याचिका दायर की गई थी. मामला तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष व वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करने से जुड़ा था. इस मामले में प्रार्थी नवीन झा की ओर से रांची सिविल कोर्ट में शिकायत की गई थी. शिकायत के बाद राहुल गांधी के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट से समन जारी हुआ था, जिसको लेकर राहुल गांधी की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में क्वैशिंग याचिका दायर की गई थी.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़े इस मामले में राहुल गांधी की ओर से यह बयान दिया गया था कि कोई हत्यारा कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता. यह सिर्फ बीजेपी में ही हो सकता है. इसी बयान को लेकर रांची सिविल कोर्ट में शिकायत दर्ज हुई.