Nainital: हाई कोर्ट ने उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के गढ़वाल क्षेत्र के न्यायिक सदस्य के पद पर पारित प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक विभाग, एल फनाई के 22 दिसंबर 2023 के आदेश को निरस्त करते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को एक व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने को कहा है. उसके बाद ही वह वक्फ बोर्ड में न्यायिक सदस्य के रिक्त चल रहे पद पर नियुक्ति संबंधी कोई आदेश पारित कर सकती है.
मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई. मामले के अनुसार मामले के अनुसार वक्फ बोर्ड में न्यायिक सदस्य के रिक्त चल रहे पद पर पूर्व सदस्य नदीम अलि जैदी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनको इस पद पर इस वजह से दो वर्ष का सेवा विस्तार नहीं दिया था क्योकि उनकी 2020 में तीन वर्ष की नियुक्ति के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त थी.
क्या था मामला?
याचिका में कहा कि याचिकाकर्ता को जून 2020 में नियुक्ति भी प्रमुख सचिव एल फनाई द्वारा जारी की गई थी जो अब उनकी प्रथम नियुक्ति के संदर्भ में प्राप्त शिकायतों के आधार पर उन्हें सेवा विस्तार को मना कर रहे थे. हाईकोर्ट ने फनई का आदेश निरस्त करते हुए स्पष्ट किया की शासन याचिकाकर्ता को एक व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देते हुए सभी शिकायत पत्र सौंपने होंगे, उसके बाद ही वह वक्फ बोर्ड में न्यायिक सदस्य के रिक्त चल रहे पद पर नियुक्ति संबंधी कोई आदेश पारित कर सकती है.
साभार – हिन्दुस्थान समाचार