Dehradun: धामी मंत्रिमंडल ने गुरुवार को परिवहन विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024, वन पंचायत संशोधन नीति, उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा नियमावली, कार्मिक विभाग,आदि कैलाश पैदल यात्रा को प्रोत्साहित करने सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मुहर लगा दी है.
बीते दिन सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक शुरू हुई. बैठक के बाद सचिव शैलेश बगोली ने ब्रीफिंग की. आदि कैलाश पैदल यात्रा को प्रोत्साहित करने और इस क्षेत्र में होम स्टे को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है.
परिवहन विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 को मिली मंजूरी. देहरादून में पायलट प्रोजेक्ट के रूप से शुरू होगा. उच्चाधिकार प्राप्त समिति की अनुमति से इसे अन्य विस्तारित किया जा सकेगा. सिटी बस और विक्रम संचालकों को पर्यावरण फ्रेंडली इलेक्ट्रिक व सीएनजी वाहनों को क्रय करने के लिए सब्सिडी इत्यादि के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा. उक्त नीति के क्रियान्वयन हेतु परिवहन विभाग नोडल विभाग होगा. डीजल और पेट्रोल से चलने वाली पुरानी सिटी बस, विक्रम संचालक को प्रमोट करने के लिए प्रोत्साहन नीति लाई गई है.
वन पंचायत संशोधन नियमावली को मंजूरी दी गई है. इको टूरिज्म आदि को बढ़ावा दिया जाएगा. वन विभाग और राजस्व विभाग की ज्वांइट कमेटी बनाई जाएगी.
कार्मिक विभाग के अंतर्गत ज्येष्ठता नियमावली में संशोधन को मंजूरी मिली हैं. अब एक चयन के स्थान पर एक चयन वर्ष होगा. शहरी विकास विभाग के अंतर्गत हरिद्वार में यूनिटी मॉल के निर्माण को 0.9 हेक्टेयर भूमि हरिद्वार विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित होगी. न्याय विभाग के अंतर्गत बागेश्वर, चंपावत, चमोली,पिथौरागढ़,रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी जनपदों में कुटुंब न्यायालयों में कनिष्ट सहायक, व्यक्ति सहायक और परामर्श दाता का एक-एक पद है कुल छह जनपदों में 18 पदों को मंजूरी मिली है. देहरादून, हरिद्वार व रुड़की में पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना होगी और 9 पदों को मंजूरी मिली है.
मौजूदा सिटी बस ऑपरेटर के लिए अनुमन्य पूंजीगत अनुदा
विकल्प ”अ”: वाहन स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड वैध परमिट को समर्पित करने पर नई सीएनजी / वैकल्पिक ईंधन बस (25 से 32 सीट हेतु वाहन लागत (एक्स-शोरूम कीमत) का 50 प्रतिशत (अधिकतम 15 लाख) क अनुदान दी जायेगी.
विकल्प ”ब”: वाहन को स्क्रैप किए बिना परिवहन विभाग की ओर से जारी वैध समर्पित करने पर नई सीएनजी / वैकल्पिक ईंधन बस (25 से 32 सीट) के क्रय के लिए लागत (एक्स-शोरूम कीमत) का 40 प्रतिशत (अधिकतम 12 लाख) का अनुदान दी जायेगी. यदि विकल्प ”ब” चुना जाता है, तो सिटी बस संचालक, वाहन को स्क्रैप नहीं करेंगे. स्वामी को दूसरे राज्य में संचालन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा.
मौजूदा विक्रम संचालक के लिए अनुमन्य पूंजीगत अनुदान
विकल्प ”अ”: वाहन स्क्रैपिंग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर नई सीएनजी/वैकल्पिक ईंधन बस (25 से 32 सीट) के क्रय के लिए लागत (एक्स-शोरूम कीमत) का 50 प्रतिशत (अधिकतम 15 लाख) का अनुदान दी जायेगी.
विकल्प ”ब”: नई सीएनजी/वैकल्पिक ईंधन बस (25 से 32 सीट) के क्रय के लिए वाहन – (एक्स-शोरूम कीमत) का 40 प्रतिशत (अधिकतम 12 लाख) पूंजीगत अनुदान राशि दी जायेगी.
विकल्प ”सः नई सीएनजी/वैकल्पिक ईंधन ओमनी बस बीएस VI में परिवर्तन करने वैध परमिट धारक वाले विक्रम संचालकों को 1:1 के अनुपात में समायोजित किये प्रोत्साहन के रूप में वाहन लागत का 50 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान अधिकतम 03 लाख 50 हजार दिया जाएगा.
साभार – हिन्दुस्थान समाचार