Haridwar: जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग ऑफिसर धीरज सिंह गर्ब्याल ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. इस अवसर पर उन्होंने सभी दलों से सकुशल मतदान संपन्न कराने को लेकर अपील की.
बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी गर्ब्याल ने कहा कि प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है, जिसके दृष्टिगत सभी राजनैतिक दलों की एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग भी शुरू की जा चुकी है. उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार सभी दल अपने उम्मीदवारों के नामांकन सम्बन्धी प्रक्रिया, चुनावी रैली व अन्य गतिविधियों को संचालित करें. उन्होंने बताया कि नामांकन फार्म जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय, कलेक्ट्रेट कार्यालय में जमा किए जाएंगे.
उन्होंने कहा कि निर्वाचन से जुड़ी किसी भी प्रकार की शिकायत हो तो संबंधित ऑब्जर्वर से शिकायत की जा सकती है. उन्होंने कहा कि समय से अनुमति लें और पहले आओ, पहले पाओ के आधार जनसभा, रैली सहित विभिन्न प्रकार की अनुमतियां प्रदान की जाएंगी.
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जनपद में निर्वाचन से जुड़े ऐसे कर्मचारी जिनका नाम लोकसभा क्षेत्र हरिद्वार की मतदाता सूची में दर्ज है, उनके द्वारा ईडीसी के माध्यम से मतदान किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यदि किसी उम्मीदवार पर आपराधिक वाद है तो उसका तीन बार समाचार पत्रों में प्रकाशन किया जाएगा, जिसमें एक-एक राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र तथा एक क्षेत्रीय समाचार पत्र में प्रकाशन करना अनिवार्य है. उन्होंने कहा कि भू स्वामियों की अनुमति के बिना प्राचार-प्रसार सामग्री चस्पा न की जाए.
जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या, ईडीसी, बैलेट पेपर, मतदान कार्मिक, बूथों की संख्या, 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता, दिव्यांग मतदाता जो बूथ तक आने में असमर्थ हैं उनके पोस्टल बैलेट पेपर्स के माध्यम से वोटिंग की प्रक्रिया, कर्मचारियों की तैनाती, खर्च की अधिकतम सीमा, सिक्योरिटी धनराशि, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी.
साभार – हिन्दुस्थान समाचार