Dehradun: मुख्य सचिव ने कहा कि जेल में बंद कैदियों की रिहाई को लेकर न्यायालय के निर्देश और जेल मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्रवाई की जायेगी.
मंगलवार को मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में न्याय विभाग और गृह विभाग के अधिकारियों की समिति में जेल से कैदियों की समय पूर्व रिहाई पर विचार किया गया. उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्देश और उत्तराखंड जेल मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा. सर्वप्रथम, ट्रायल कोर्ट, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक से आख्या प्राप्त करके पुनः समिति के समक्ष विचार किया जाएगा. मुख्य सचिव ने कहा कि उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल से अनुरोध किया जायेगा की सभी न्यायालयों को निर्देशित कर के प्राथमिकता पर आख्या भेजें.
साभार – हिन्दुस्थान समाचार