Haridwar: खेत की रखवाली कर रही 62 वर्षीय बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में अपर जिला जज/एफटीएससी संगीता आर्य ने आरोपित युवक को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने युवक को 10 वर्ष कठोर कारावास व 40 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है.
क्या था पूरा मामला?
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 22 मई 2019 को खानपुर क्षेत्र के गांव में रात को एक वृद्ध महिला के साथ दुष्कर्म करने की घटना को अंजाम दिया गया था. आरोपित ने घटना के बारे में किसी को बताने पर वृद्ध महिला को जान से मारने की धमकी भी दी थी. वृद्ध महिला के पुत्र ने 112 नम्बर पर डॉयल कर पुलिस को मामले की सूचना दी थी. पुलिस ने लिखित शिकायत पर आरोपित कुंवरपाल पुत्र बलजीत सिंह निवासी ग्राम कलसिया थाना खांनपुर के खिलाफ दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज करने के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. मामले की विवेचना पूरी होने के बाद युवक के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हुई थी. कोर्ट ने आरपित के विरुद्ध गंभीर धाराओं में आरोप तय किए.
पीड़िता को दी जाएगी जुर्माने की राशि
कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने छह गवाह पेश किए. कोर्ट ने पीड़िता की मानसिक, आर्थिक व पारिवारिक स्थिति को देखते हुए एक लाख रुपये की प्रतिकर राशि दिलाए जाने के आदेश दिए हैं. अर्थदंड राशि जमा नहीं करने पर आरोपित को छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. जुर्माने के 40 हजार में से 30 हजार रुपये पीड़ित महिला को दिए जाएंगे.
साभार – हिन्दुस्थान समाचार