Uttarakhand: नैनीताल हाईकोर्ट ने हाल ही में पान सिंह रावत नामक व्यक्ति की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सख्त आदेश दिया है. बता दें कि न्यायलय ने देहरादून के जिला प्रसाशन को नवादा कुलथा की मस्जिद से लाउड स्पीकरों को उतारने का निर्देश जारी किया है.
बता दें कि इस मामले को लेकर साल 2023 में एक आदेश जारी किया गया था जिसका अनुपालन न करने पर उच्च न्यायलय की तरफ से नाराजगी दर्ज की गई है. साथ ही देरादून के डीएम और एसएसपी को उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से स्पीकर उतारने के लिए आदेश जारी किया गया है. कोर्ट की तरफ से 5 डेसिबल से ज्यादा आवाद न करने की हिदायत भी दी है इसके साथ कोर्ट की तरफ से अगले 4 महीनों में सभी धार्मिक संस्थानों में लाउड स्पीकर हटाने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं एसएसपी की तरफ से कहा गया कि इन आदेशों का विशेष रूप में पालन किया जाएगा.
मामले के अनुसार अवमानना का आरोप लगाते हुए दायर की गई याचिका में यह आरोप लगाया है कि जब इस बात का स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि मंदिरों, मस्जिदों, गुरूद्वारों व चर्च में किसी भी पदाधिकारी को लाउड स्पीकर लगाने के लिए जिलाधिकारियों की अनुमति लेनी होगी तो फिर इसका पालन क्यों नहीं किया गया. उस वक्त कोर्ट की तरफ से दिए गए आदेश का पालन न करने के बाद इस याचिका को दायर किया गया.