Nainital: हाईकोर्ट ने हरिद्वार के अवधूत मंडल आश्रम की ओर से गुरुकुल कांगड़ी के समीप सड़क की भूमि पर अतिक्रमण करके करीब दो सौ दुकानें बनाकर किराए पर दिए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद हरिद्वार विकास प्राधिकरण को 16 अक्टूबर तक जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं.
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई. मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी रोहिताश शर्मा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि गुरुकुल कांगड़ी के पास अवधूत मंडल आश्रम की ओर से सड़क की साढ़े तीन मीटर रोड की भूमि पर अतिक्रमण करके करीब दो सौ दुकानों का निर्माण करके लोगों को किराए पर दे रखी है.
हरिद्वार विकास प्राधिकरण ने 2012 में रिपोर्ट जारी कर कहा था कि रोड की चौड़ाई साढ़े सात मीटर होनी चाहिए थी जो साढ़े तीन मीटर कम पाई गई. जब इसकी रिपोर्ट याचिकाकर्ता ने आरटीआई से मांगी तो इस संबंध की फाइल प्राधिकरण के कार्यालय से गायब थी. शिकायत करने पर जनवरी 2024 में मजिस्ट्रेट के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ. लेकिन अभी तक पुलिस ने इसकी जांच पूरी नहीं की. जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई कि जिन लोगों की ओर से फाइल गायब कराई गई है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए. सड़क पर हुए अतिक्रमण को हटाया जाए और दर्ज मुकदमें की जांच शीघ्र कराई जाए.
हिन्दुस्थान समाचार