नैनीताल: हाई कोर्ट ने राज्य में ट्रांसजेंडरों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए एक्ट बनाए जाने को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई की. ट्रांसजेंडर की सुरक्षा से संबंधी याचिका पर हाई कोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार को ट्रांसजेंडरों की सुरक्षा के लिए उठाए जा रहे कदमों की विस्तृत रिपोर्ट 18 नवंबर तक पेश करने के निर्देश दिए हैं.
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को अवगत कराया गया कि ट्रांसजेंड़रों के अधिकार और संरक्षण के लिए एक्ट बना दिया है. साथ ही राज्य और जिलों में ट्रांसजेंड़र प्रोटेक्शन सेल बना दिए गए हैं. पूर्व में कोर्ट ने ट्रांसजेंड़रों के लिए नियमावली व एक्ट बनाए जाने के निर्देश भी दिए थे.
गुरुवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई. मामले के अनुसार देहरादून की ट्रांसजेंडर निशा चौहान हाईकोर्ट में सुरक्षा के लिए याचिका दाखिल की थी. याचिका में कहा गया था कि रजनी रावत गैंग से उनको खतरा है. गैंग ने उनके साथ 2018, 2023 और अब 2024 को भी मार पिटाई की और उनसे पैसे भी छीने गए थे, इसलिए उन्हें सुरक्षा दिलाई जाए. साथ ही याचिका में ट्रांसजेंडरों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए एक्ट बनाने की मांग की थी ताकि उन्हें सुरक्षा मिल सके. वे भी समाज का एक भाग हैं.
हिन्दुस्थान समाचार