नैनीताल: हाईकोर्ट ने नगर पालिका परिषद नैनीताल के रिटायर कर्मचारियों को सेवानिवृत्त के समस्त लाभ नहीं दिए जाने के मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 नवंबर की तिथि नियत की है. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए कहा कि सरकार ने इन कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के समस्त लाभ देने के लिए नगर पालिका परिषद नैनीताल के हित में दाे करोड़ एक लाख रुपये दे दिए हैं.
न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई. मामले के अनुसार सफाई कर्मचारी मंजू देवी व कृष्णा देवी ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि पूर्व में कोर्ट ने उनकी याचिका में सुनवाई करते हुए नगर पालिका व राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि उनके सेवानिवृत्ति के समस्त लाभ दिए जाए. नगर पालिका की ओर से कोर्ट के आदेश के क्रम में कहा गया कि उनके पास इन कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के समस्त लाभ देने के लिए बजट नहीं है, इसलिए इनके सेवानिवृत्ति के लाभ नहीं दे सकते हैं. अवमानना याचिका में याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने नगर पालिका की पूरी सेवा करके ही सेवानिवृत्त हुए हैं, इसलिए उन्हें सेवानिवृत्ति के समस्त लाभ दिए जाएं. यह उनका अधिकार है. याचिका में कहा कि वे सेवानिवृत्त होने के बाद रोजी-रोटी के लिए भटक रहे हैं, इसलिए उनके सेवानिवृत्ति के समस्त लाभ दिलाए जाएं.
हिन्दुस्थान समाचार