Nainital: उत्तराखंड हाई कोर्ट में नैनीताल में पर्यटन सीजन के दौरान शहर के अंदर लगने वाले जाम से होने वाली स्थानीय लोगों सहित पर्यटकों को होने वाली दिक्कतों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला प्रशासन से समस्या के निवारण हेतु 4 सप्ताह में प्लान पेश करने को कहा है. मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है. आज मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ में हुई.
आज हुई सुनवाई के दौरान जिला अधिकारी व एसएसपी ने कोर्ट को बताया कि बीते माह कोर्ट के निर्देशों पर नैनीताल के लिए बनाया गए वन वे ट्रायल ट्रैफिक प्लान लागू करके देखा गया जो असंभव था. रूट डायवर्जन के दौरान जहां स्थानीय और व्यापारियों को हल्द्वानी जाने के लिए एक से डेढ़ घण्टा लगता था, उन्हें कालाढूंगी से भेजने पर ढाई तीन घण्टे तक का समय लगा. जिसकी वजह से प्नशासन , पुलिस सहित स्थानीय लोगों को भी कई समस्याओं से गुजरना पड़ा.
नैनीताल निवासी प्रो. अजय रावत की जनहित याचिका में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर दायर प्रार्थना पर खण्डपीठ ने सुनवाई की. प्रार्थनापत्र में कहा गया कि नैनीताल में पर्यटक सीजन के दौरान आए दिन लगने वाले जाम से स्थानीय लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. शहर के अंदरूनी मार्गों में जाम लगने से स्कूली बच्चे व कर्मचारी तय समय में अपने जगह पर नही पहुंच पा रहे हैं. अधिक जाम लगने से पैदल चलने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जिला प्रशासन से कहा था कि नगर के लिए नया ट्रैफिक प्लान बनाएं. उसका ट्रायल करके रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें और जिलाधिकारी व एसएसपी भी सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद रहे. आज दोनों अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए.
साभार – हिन्दुस्थान समाचार