Rishikesh: पुलिस ने एक ट्रैवल संचालक को चार धाम यात्रा के लिए फर्जी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के मामले में गिरफ्तार किया है. आरोपित ने रजिस्ट्रेशन के नाम पर मोटी रकम वसूल की और फर्जी प्रमाण जारी किए. इस धोखाधड़ी के कारण कई यात्रियों को यात्रा के दौरान समस्या का सामना करना पड़ा.
प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून की ओर से संबंधित ट्रेवल एजेंसी संचालक की गिरफ्तारी के लिए दिए गए निर्देशों पर तत्काल एक टीम का गठन कर गैर प्रान्त रवाना किया गया था. टीम की ओर से त्वरित कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी को संचालित करने वाले व्यक्तियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित करते हुए अभियुक्त सुनील सिंह पटवाल को गत 23 मई को नोएडा से गिरफ्तार किया गया.
पकड़े गए आरोपित ने अपना नाम सुनील सिंह पटवाल पुत्र राजेन्द्र सिंह पटवाल निवासी-म.न. 69 वार्ड न-26 विधुत नगर टाईप टू-हिसार, जिला हिसार, हरियाणा, हाल पता: म.नं. ए-501 सस्टेन ह्वाईट सेक्टर 45 नोएडा, उप्र, बताया है.
उल्लेखनीय है कि ऋषिकेश क्षेत्र में बनाये गये अस्थाई चेकिंग सेन्टर में चार धाम यात्रा में आये यात्रियों की चेकिंग के दौरान हैदराबाद से यात्रा पर आये छह सदस्यीय यात्री दल के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को चेक करने पर फर्जी पाये गये थे, जिनमें कूटरचना कर तारीखों में हेर फेर किया जाना प्रकाश में आया था, जिसके सम्बंधित दल की एक महिला सदस्या प्रिया कुमारी सिंह निवासी मल्टी लक्जेरिया सिटी बोकारो झारखण्ड से जानकारी करने पर उनके ओर से बताया गया कि उनके ओर से चारधाम यात्रा के लिए कुल छह लोगों का एक्सप्लोर राहें ट्रेवल्स एफ-7 ग्राउंड फ्लोर, सेक्शन-03, नोएडा, यू.पी से ऑनलाइन पैकेज बुक किया गया था.
जिसके संबंध में उनके ओर से कंपनी के कर्मचारी मोहित रोहिल्ला आदि से फोन के माध्यम से वार्ता की गई थी, जिनके ओर से उनके छह सदस्यीय दल का चारधाम यात्रा के लिये रजिस्ट्रेशन एवं ठहरने आदि की व्यवस्था करने का आश्वासन देते हुए उसके ऐवज में उनसे 65 हजार रुपये लिये गये थे, तथा बताया गया था कि एक धाम यात्रा के लिये उन सभी का 22 मई से 25 मई के बीच का रजिस्ट्रेशन उनके ओर से कराया जायेगा.
यात्रियों के साथ हुई धोखधड़ी के सम्बंध में एसएसपी देहरादून ने तत्काल सम्बन्धित ट्रैवल एजेंसी संचालक के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिये थे, जिसपर दल की सदस्य प्रिया कुमारी सिंह, निवासी झारखंड की ओर से धोखाधड़ी के सम्बंध में दी गई तहरीर पर कोतवाली ऋषिकेश में सम्बन्धित ट्रैवल एजेंसी के विरुद्ध धारा 420, 468, 120 बी भादवि के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था.
हिन्दुस्थान समाचार