इन दिनों नीट यूजी पेपर का मुद्दा पूरे देशभर में गर्माया हुआ है जिसमें परीक्षा रद्द करवाने वाले मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान जस्टिस विक्रम नाथ और एस वी एन भाटी की बेंच ने एनटीए की तरफ से सुनवाई की गई. न्यायलय की तरफ से काउंसलिंग पर रोक लगाने से इंकार कर दिया साथ ही नोटिस जारी करते हुए 8 जुलाई तक जवाब के लिए कहा गया है.
नीट काउंसलिंग पर नहीं लगेगी रोक
याचिकाकर्ताओं के वकील की तरफ से नीट यूजी की काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग की गई थी. इस पर सर्वोच्च न्यायलय की तरफ से इंकार करते हुए कहा गया कि ऐसा करना ठीक नहीं है अगर परीक्षा जारी रही है तो उसकी काउंसलिंग भी जारी रहनी चाहिए.
वकीलों की तरफ से इस मामले में कहा गया कि हम हाईकोर्ट से स्टे की मांग कर रहे हैं इस पर पीठ की तरफ से जबाव दिया गया कि इसकी कोई जरूरत नहीं है. पहले ही न्यायलय की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हाईकोर्ट में चलने वाले इस मामले से जुड़ी सुनवाईयों पर रोक लगा दी गई है, साथ ही सरकार और एनटीए को नोटिस जारी किया गया है. अगली सुनवाई 8 जुलाई को होनी है.
नीट पेपर मामले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
आपको बता दे कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नीट यूजी 2024 परीक्षा को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही पर सख्त कार्यवाही को करने का निर्देश किया गया है. जजों की पीठ की तरफ से टिप्पणी करते हुए कहा गया कि अगर इस मामले में 0.001 प्रतिशत भी गलती हुई है तो उससे हर तरीके से निपटा जाना चाहिए. इसे प्रतिकूल मुकदमेबाजी का रूप नहीं देना चाहिए.