Dehradun: युवती को बहला-फुसलाकर उसे शादी का झांसा देते हुए उसके साथ दुराचार करने वाले शातिर अभियुक्त को दून पुलिस ने गुरुवार को जालंधर पंजाब से गिरफ्तार कर लिया. अभियुक्त युवती को गुमराह कर उसका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश में था. पूर्व में भी अभियुक्त युवती को भगा ले जाने के अभियोग में जेल जा चुका है. कुछ समय पूर्व ही जमानत पर जेल से बाहर आया था. जेल से बाहर आते ही युवती को गुमराह कर दोबारा भगा ले गया था. मामला कोतवाली विकासनगर का है.
गत 27 जून को विकासनगर थाना क्षेत्रांतर्गत अमजद नाम के व्यक्ति द्वारा 18 वर्षीय युवती को बहला-फुसला कर भगा ले जाने, घर से नकदी व ज्वैलरी चोरी किए जाने के संबंध में युवती के परिजनों ने तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था. विवेचना के दौरान पता चला कि वर्ष 2023 में जब उक्त युवती नाबालिग थी, तब भी अभियुक्त उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया था और पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर अभियुक्त अमजद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. अभियुक्त अप्रैल 2024 में जिला कारागार से जमानत पर रिहा हुआ था. उक्त मुकदमा अभी न्यायालय में विचाराधीन है.
अभियुक्त अमजद ने एडवोकेट रईसुद्दीन सिद्दीकी के साथ मिलकर युवती का धर्म परिवर्तन करवाते हुए बहला-फुसला कर युवती को घर से भगाने की योजना बनाई, जिससे न्यायालय में चल रहे उक्त अभियोग में अभियुक्त युवती को अपने पक्ष कर सके. जमानत पर रिहा होने के बाद अभियुक्त पुनः युवती से संपर्क कर उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया. विवेचना के दौरान अभियोग में धारा 3/4 उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की वृद्धि की गई तथा आपराधिक षड्यंत्रकर्ता एडवोकेट रईसुद्दीन को गत छह जुलाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया था.
पुलिस टीम ने अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा व राजस्थान के अलग-अलग शहरों में उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दी परंतु कोई खास सफलता नहीं मिली. 17 जुलाई को मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस अभियुक्त अमजद पुत्र युसूफ निवासी जंगलात बैरियर थाना सहसपुर जनपद देहरादून को जालंधर पंजाब से गिरफ्तार कर देहरादून ले आई. साथ ही अपहृत युवती को भी बरामद किया. अभियुक्त की तलाशी लेने पर उसके पास से पीड़िता के घर चोरी करवाए गए पैसों में से पांच हजार रुपये बरामद हुए. पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि अभियुक्त ने उसे अलग-अलग स्थानों पर ले जाकर उसे शादी का झांसा देते हुए उसका शारीरिक शोषण किया. बयान के आधार पर अभियोग में धारा 376 व 411 आईपीसी की वृद्धि की गई.
हिन्दुस्थान समाचार