NEET UG Paper Leak: नीट यूजी पेपल लीक मामला इन दिनों काफी चर्चाओं का हिस्सा रहा है जिसमें देश की सर्वोच्च अदालत की तरफ से बड़ा फैसला दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अब नीट की दोबारा परीक्षा नहीं करवाई जाएगी. न्यायालय ने कहा है कि यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं कि परीक्षा की पवित्रता से उल्लंघन किया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 परीक्षा रद्द करने से इनकार किया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे एहसास है कि मौजूदा साल के लिए नए सिरे से NEET-UG का निर्देश देना गंभीर परिणामों से भरा होगा, जिसका असर इस परीक्षा में शामिल होने वाले 24 लाख से ज़्यादा छात्रों पर पड़ेगा। pic.twitter.com/3MNNhG8Xaq
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 23, 2024
मामले पर सुनवाई करते हुए सीजेआई की तरफ से कहा गया कि, क्या कोर्ट का यह कहना ठीक होगा कि पेपर लीक से जुड़ी कुछ सामग्री हजारीबाग और पटना से बाहर गई है. ऐसा सोचकर अगर परीक्षा दोबारा करना करने का आदेश देते हैं तो सभी छात्रों को इसकी सूचना होनी चाहिए और नहीं करते हैं तो इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए.
साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि हम छात्रों के भविष्य को इस तरह से लटका कर रख नहीं सकते हैं. इसलिए सुनवाई आज ही पूरी करनी पड़ेगी. सीजेआई ने आदेश की शुरूआत में इस पूरे मामले जुड़ी हुए कई तथ्य और दोनों पक्षों की दलीले पेश की गईं. उनकी तरफ से कहा गया कि 1 लाख 8 हजार सीटों के लिए 24 लाख लोग प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं.
अदालत को इस तथ्य से अवगत करवाया गया है कि कपऑफ प्रतिशत 50 प्रतिशत है. इस पूरे पेपर लीक केस में यह प्रस्तुत किया गया कि पेपरलीक प्रणाली में प्रकृति में प्रणालीगत था और कार्यवाही का एकमात्र तरीका रीटेस्ट करना होगा. मगर, परीक्षा की पवित्रता भंग होने के कोई पर्याप्त सबूत नहीं है ऐसे में पेपर के पर्याप्त सबूत नहीं हैं.