नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मनी लांड्रिंग मामले में झारखंड हाई कोर्ट से मिली जमानत को ED की ओर से चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दिया है. जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया.
ED ने हेमंत सोरेन को मनी लांड्रिंग मामले में झारखंड हाई कोर्ट से मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. झारखंड हाई कोर्ट ने 3 जुलाई को हेमंत सोरेन को जमानत दी थी. झारखंड हाई कोर्ट ने सोरेन को जमानत देते हुए कहा था कि उनके खिलाफ मनी लांड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता है. ED ने 31 जनवरी को हेमंत सोरेन से पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. सोरेन को भूमि घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया था. लोकसभा चुनाव के पहले हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अंतरिम जमानत की मांग की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत देने से इनकार कर दिया था.
हिन्दुस्थान समाचार