नई दिल्ली: सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच पर हितों के टकराव को लेकर हिंडनबर्ग रिसर्च के नए आरोपों के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई है. याचिका में मांग की गई है कि सेबी को अडानी समूह की कंपनियों के खिलाफ लंबित जांच को पूरा करने का निर्देश जारी किया जाए.
याचिका विशाल तिवारी ने दायर की है. विशाल तिवारी ने 2023 में हिंडनबर्ग के आरोपों की जांच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी को अडानी-हिंडनबर्ग मामले की एसआईटी या सीबीआई से जांच की मांग को खारिज कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि सेबी की जांच को लेकर संदेह करने का कोई कारण नहीं बनता है. कोर्ट ने कहा था कि कोर्ट नियामक संस्था सेबी के कामकाज में दखल नहीं दे सकता है. कोर्ट ने सेबी से बाकी दो मामलों की जांच तीन महीने में करने का निर्देश दिया था. विशाल तिवारी ने जून में एक याचिका दायर कर कहा था कि सेबी को 3 जनवरी के आदेश के मुताबिक इस मामले की जांच समय सीमा में पूरी करने का निर्देश दिया जाए. अब हिंडनबर्ग के नये आरोपों के बाद विशाल तिवारी ने नई याचिका दायर की है.
हिन्दुस्थान समाचार