Haldwani Violence: नैनीताल हाईकोर्ट से हल्द्वानी के बनभूलपुरा की हिंसा में शामिल 50 आरोपियों को जमानत दे दी गई है. आरोपियों के डिफोल्ट जमानत पत्र पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला दिया. न्यायालय की तरफ से शनिवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए फैसले को सुरक्षित रख लिया था.
बता दें कि वरिष्ठ जज मनोज कुमार तिवारी और जज पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए निचली अदालतों के आदेश को खारिज कर दिया है. इस केस में जमीयत उलेमा ए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरशद मदनी के आदेश पर उलेमा हलद्वानी की तरफ से शुरू से प्रयास किए जा रहे थे. अभी बाकी बचे हुए शेष आरोपियों के लिए भी सुनवाई होनी है.
उल्लेखनीय है कि इसी साल 8 फरवरी को हल्द्वानी स्थित बनभूलपुरा में सरकारी भूमि से अतिक्रमण को हटाने के बीच कुछ अराजक तत्वों ने हिंसा कर दी थी. इन उपद्रवियों ने वहां स्थित थाने को आग लगाकर वहां मौजूद सभी पुलिसवालों को जिंदा जलाने का प्रयास किया था. साथ ही कई संपत्तियों को नुक्सान पहुंचाया गया था. इस हिंसा की आग दूर तक फैली थी और इसमें कई लोग मारे गए थे वहीं बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे. इस मामले का मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक था साथ ही इस उस वक्त 107 उपद्रवियों को हिंसा फैलाने को लेकर गिरफ्तार किया गया था.