उत्तराखंड: हल्द्वानी के बनभूलपुरा हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को सेशन कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है. इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था जिस पर आज आदेश दिया गया है.
बता दें कि जमानत याचिका खारिज होने पर बनभूलपुरा हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की तरफ से सेशन कोर्ट के आदेश को नैनीताल उच्च न्यायलय में चुनौती दी गई है. जिसके बाद अब उनकी सुनवाई उच्च न्यायलय में होगी. इस अपराध से जुड़ी ज्यादातर मामलों की सुनवाई अबतक खंडपीठ में हुई हैं.
आरोपी अब्दुल मलिक पर यूएपीए (Unlawful Activities Prevention Act) जैसे गंभीर मामले दर्ज किए गए हैं, इस एक्ट के तहत सेशन कोर्ट को खास तरह के अधिकार प्राप्त होते हैं. इसका विरोध करते हुए आरोपी की तरफ से कहा गया कि सेशन कोर्ट कोई स्पेशल कोर्ट नहीं है इसलिए एकलपीठ अपील पर खास सुनवाई कर रही है. वहीं मामले पर पुलिस की तरफ से की लगातार जांच की जा रही है. न्यायालय ने अपने आदेश को सही बताते सरकार के तर्क को सही ठहराया और कोर्ट के आदेश को डबलबैंच में ही चुनौती दे सकते हैं.
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