नई दिल्ली: अपराधियों को सबक सिखाने के लिए होने वाली बुलडोजर कार्रवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में रोक लगा दी है. इससे जुड़े मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की तरफ से कहा गया कि देश में अगले आदेश तक कहीं भी जबरन या फिर मनमाने ढंग से बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा. देश की सर्वोच्च अदालत की तरफ से जल्द ही निर्देशों को जारी किया जाएगा जिसका पालन करना सभी राज्यों के लिए जरूरी होगा.
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच की तरफ से यह सुनवाई बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ लगी याचिका पर सुनवाई की गई. इसमें राज्य सरकारों की तरफ से दंडात्मक कार्रवाही के तौर पर आरोपी की इमारतों को ध्वस्त किया जा रहा था. कोर्ट की तरफ से 1 अक्टूबर इस तरह के किसी भी एक्शन पर रोक लगाई गई है.
देश के सभी राज्यों को इन राज्यों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा. साथ ही इससे अगली सुनवाई तक कोर्ट से अनुमति लेकर ही एक्शन के निर्देश दिए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि सड़क, फुटपाथ और रेलवे लाइन पर अवैध निर्माण पर आदेश न लागू होने की भी बात की गई है.