Coaching Centre New Guidelines: कोचिंग संस्थानों के मनमानीपूर्ण रवैये और भ्रामक दावों पर लगाम कसने से लिए केंद्र सरकार अब एक्शन मोड में आ गई है. हाल ही में इस सरकार की तरफ से कोचिंग सेंटर्स के विज्ञापनों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. इसमें 100 प्रतिशत की नौकरी की गारंटी, और प्लेसमेंट जैसे झूटे दावों का प्रचार करने के लिए पूरी तरह से रोक लगाई गई है.
बता दें कि हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) को हेल्पलाइन पर कई प्रकार की शिकायते मिली थीं जिसके बाद कोचिंग संस्थानों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं. वहीं शिकायतों के आधार पर 54 नोटिस भेजे जा चुके हैं जिसमें 54 लाख से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है.
हाल ही में उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे की तरफ से बातचीत के दौरान बताया गया कि हमने यह पाया है कि कोचिंग सेंटर्स जानते-बूझते हुए कई बार सच बच्चों से छिपाते है और उनके भ्रामक वादे करते हैं. इनके लालच में आकर कई बच्चे इस संस्थानों को ज्वॉइन करते हैं. इसे देखते हुए हमने अब कोचिंग के मार्गदर्शन के लिए कुछ गाइडलाइंस बनाई है जो उनके खिलाफ नहीं है बल्कि बच्चों के उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करेगी.
ये है दिशा-निर्देश
इन नए दिशानिर्देशों के तहत अब कोचिंग संस्थान परीक्षा में रैंक या चयन की गारंटी, सिलेबस की अवधि, शुल्क वापसी की नीति, फीस की जानकारी, अध्यापकों से जुड़े झूटे वादों, वेतन में वृद्धि के बारे में झूटे दावों पर रोक लगाई गई है. इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है. कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापन की रोकथाम शीर्षक वाले दिशा-निर्देशों को हर ट्यूशन और कोचिंग सेंटर्स में शामिल करने के लिए कहा गया है.
वहीं इसमें परामर्श, काउंसलिंग, खेल, रचनात्मक कार्यों को इससे बाहर रखा गया है. इसके साथ ही कोचिंग देने वाले संस्थान अपने विज्ञापनों में सफल हो चुके अभ्यर्थियों की लिखित सहमति के बिना उनके नामों और चित्रों का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर सकते और सेंटर्स की तारीफ में उनके कहे गए शब्दों की मिसाल नहीं दे सकते.
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