नैनीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा हिंसा के मुख्य आरोपित अब्दुल मलिक को राजकीय भूमि को हड़पने के मामले में जमानत दे दी है. हालांकि, दंगा फैलाने के आरोप में उनकी जमानत याचिका अभी लंबित है.
न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने मलिक की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया. मामले के अनुसार, मलिक पर बनभूलपुरा दंगे के दौरान कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर सरकारी भूमि पर कब्जा करने का आरोप था.
राज्य सरकार का तर्क था कि मलिक के खिलाफ दर्ज अन्य मामलों में दंगे से संबंधित गंभीर आरोप हैं और इसीलिए उसकी जमानत रद्द की जानी चाहिए. दूसरी ओर, मलिक के वकील ने दलील दी कि भूमि हड़पने का मामला दंगे से अलग है और इसलिए उसे जमानत मिलनी चाहिए.
गौरतलब है कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा में फरवरी 2024 में हुई हिंसा में कई लोग घायल हुए थे और कई की जान भी गई थी. इस हिंसा की शुरुआत सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के अभियान के दौरान हुई थी.
हिन्दुस्थान समाचार