नैनीताल: उत्तरकाशी के भटवाड़ी रोड स्थित मस्जिद पर बढ़ते तनाव के बीच, नैनीताल उच्च न्यायालय ने मस्जिद की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं. अल्पसंख्यक सेवा समिति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए, अदालत ने जिला प्रशासन को कानून और व्यवस्था बनाए रखने और कोर्ट को नियमित रूप से जानकारी देने का आदेश दिया है.
याचिका में कहा गया है कि कुछ संगठन मस्जिद को अवैध घोषित कर ध्वस्त करने की धमकी दे रहे हैं और एक दिसंबर को महापंचायत आयोजित करने की योजना बना रहे हैं. हालांकि, राज्य सरकार ने इस महापंचायत को अनुमति देने से इनकार कर दिया है.
अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई पांच दिसंबर को निर्धारित की है. याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि ऐसे भड़काऊ बयान सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हैं, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है.
हिन्दुस्थान समाचार