नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से दस्तावेज उपलब्ध कराने के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुनवाई करते हुए आरोपित बिभव कुमार को नोटिस जारी किया है. जस्टिस विकास महाजन की बेंच ने 11 मार्च को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया.
इसके पहले तीस हजारी कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की दिल्ली पुलिस की याचिका खारिज कर दी थी. सेशंस कोर्ट के इसी आदेश को दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है. दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील संजय लाव ने कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट का आदेश कानून-सम्मत नहीं है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक दूसरे मामले में आरोपितों को दस्तावेज उपलब्ध कराने के मामले पर विचार कर रहा है. तब कोर्ट ने कहा कि कई बार सुप्रीम कोर्ट किसी कानूनी सवाल पर फैसला करने में समय ले सकता है लेकिन हम फिलहाल जो कानूनी स्थिति है उस पर फैसला कर सकते हैं.
बिभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर 2024 को जमानत दी थी. दिल्ली पुलिस ने 18 मई 2024 को बिभव कुमार को गिरफ्तार किया था. इस मामले में स्वाति मालीवाल ने 17 मई 2024 को कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था. घटना 13 मई 2024 की है. दिल्ली पुलिस ने 16 मई 2024 को स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज कर एफआईआर दर्ज की थी.
हिन्दुस्थान समाचार
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