उत्तराखंड प्रदेश में सशक्त भू-कानून लागू हो गया. भूमि प्रबंधन और भू-व्यवस्था एवं सुधार के लिए विधानसभा से पारित उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2025 पर राज्यपाल ने हस्ताक्षर कर दिए हैं. मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सांस्कृतिक, सामाजिक पहचान को मजबूत बनाने के लिए सख्त भू-कानून को मंजूरी प्रदान करने के लिए राज्यपाल का आभार जताया है.
नियमों को तोड़ने पर होगी कड़ी कार्रवाई
देवभूमि में भूमि प्रबंधन तथा भू व्यवस्था एवं सुधार के लिए विधानसभा से पारित उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2025 पर महामहिम राज्यपाल की मुहर लगने के साथ ही प्रदेश में सशक्त भू कानून लागू हो गया है। इसी के साथ प्रदेशवासियों…
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) May 1, 2025
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भू-अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले लोगों के विरुद्ध भी लगातार कार्यवाही की जा रही है. व्यापक अभियान चलाया जा रहा और इस तरह की जमीनों को राज्य सरकार में निहित किया जा रहा है.
उत्तराखंड में बाहरी नहीं खरीद पाएंगे जमीन
प्रदेशवासियों की जनभावना के अनुरूप उत्तराखंड में कृषि और उद्यान भूमि की अनियंत्रित बिक्री पर रोक लग जाएगी. साथ ही आवासीय, शिक्षा, अस्पताल, होटल, उद्योग जैसी जरूरत के लिए भी, अन्य प्रदेशों के लोगों को निर्धारित कड़ी प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही उत्तराखंड में तय मानकों के अनुसार ही जमीन खरीद पाएंगे. सख्त भू कानून लागू होने से प्रदेश में डेमोग्राफी चेंज की कोशिशों पर रोकथाम लग सकेगी.
हरिद्वार और उधम सिंह नगर को रखा गया बाहर
विधेयक में हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर को छोड़कर शेष 11 जिलों में कृषि और बागवानी के लिए राज्य के बाहर से व्यक्ति के भूमि खरीदने पर रोक लगाई गई है. इन जिलों में उद्योग एवं अन्य उपयोग के लिए खरीदी जाने वाली भूमि का निर्धारित से अन्य प्रयोजन में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा.
बाहरी व्यक्ति आवासीय उपयोग के लिए 250 वर्गमीटर भूमि खरीद सकेंगे, लेकिन खरीद की अनुमति परिवार के अन्य व्यक्तियों को नहीं मिलेगी. इस संबंध में भूमि क्रेता को शपथ पत्र देना होगा. भू-कानून के प्रविधान का उल्लंघन होने पर भूमि सरकार में निहित होगी. विधेयक के प्रवधान के अनुसार भूमि खरीद की अनुमति अब जिलाधिकारी नहीं देंगे. शासन स्तर से ही यह अनुमति दी जाएगी.
हिन्दुस्थान समाचार