नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय बेंच ने कलकत्ता हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के उस फैसले पर रोक लगा दिया है जिसमें सिंगल बेंच ने डिवीजन बेंच के फैसले को नजरंदाज किया. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने पश्चिम बंगाल सरकार और हाई कोर्ट में इस मामले में याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 29 जनवरी को सुनवाई करेगा. बता दें कि इस पूरे मामले पर जस्टिस सोमेन सेन के सरकार के प्रभावित होने के आरोप लगाए जा रहे थे जिसके बाद मामला बढ़ता देखकर सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है.
इस मामले की विशेष सुनवाई करने वाली स्पेशल बेंच में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अनिरुद्ध बोस शामिल हैं. आज सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले पर आपत्ति जताई.
कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस गंगोपाध्याय ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में भर्ती में हुई गड़बड़ियों से जुड़े एक मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था, लेकिन जस्टिस सोमेन सेन और जस्टिस उदय कुमार की डिवीजन बेंच ने इस पर रोक लगा दी थी. जस्टिस गंगोपाध्याय ने कहा था कि जस्टिस सोमेन सेन जो कर रहे हैं वो पश्चिम बंगाल की सत्ता में बैठे राजनीतिक दल को बचाने के लिए कर रहे हैं. उनकी हरकतें साफ तौर पर कदाचार के समान हैं, जजों के बीच इसी टकराव के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया है.
साभार – हिन्दुस्थान समाचार