कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को मानहानि मामले में सुल्तानपुर कोर्ट से जमानत मिल गई है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी के आरोप में राहुल गांधी आज मंगलवार को कोर्ट में पेश हुए. अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है.
क्या है मामला?
दरअसल, राहुल गांधी ने 5 वर्ष पहले 2018 में बेंगलुरु की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी. जिसमें उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को हत्यारा बताया था. इस पर बीजेपी नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के खिलाफ 4 अगस्त 2018 को सुलतानपुर जिला एवं सत्र न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया था.
राहुल पर मानहानि का मुकदमा
मिश्र के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि परिवादी व दो गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर विशेष दंडाधिकारी योगेश यादव ने राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा चलाने का आदेश 27 नवंबर 2023 को दिया था. इसके बाद पेश होने के लिए तीन बार समन जारी किया गया. पिछली पेशी 18 जनवरी को राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ल ने वकालतनामा दाखिल किया था.