Chandigarh Mayor Election: चंडीगढ़ के मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (20 फरवरी) को सुनवाई करते हुए सख्त आदेश दिए हैं. कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी हुए कहा कि अमान्य किये गए 8 वोट वेलिड माने जाएंगे और फिर से वोटों की गिनती की जाएगी.
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच 8 वोटों के अमान्य किए जाने के विवाद पर सुनवाई की.
बता दें कि मेयर चुनाव में इन वोटों की फिर से गिनती होने के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को मेयर पद की दौड़ में स्पष्ट जीत मिल सकती है. इन सभी वोटों को बिना किसी ठोस कारणों के रद्द कर दिया गया था. इन आठ वोटों के रद्द होने के बाद बीजेपी ने पिछले महीने जनवरी में चुनाव में मेयर इलेक्शन में जीत का दावा किया था.
कोर्ट ने मंगलवार की सुनवाई की शुरुआत रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह से यह बताने के साथ की. कोर्ट ने मसीह से पूछा कि उन्होंने कैसे 8 बैलेट पेपर को अनवेलिड किया. वहीं मसीह ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने बैलेट पेपर पर निशान लगाया. मसीह ने कोर्ट को बताया कि इससे वह सुनिश्चित करना चाहते थे कि इन विकृत बैलेट पेपर की काउंटिंग नहीं की जाएगी.