नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं, दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वो प्रर्वतन निदेशालय (ईडी) की पूछताछ में शामिल नहीं होंगे. बता दें कि ईडी ने दूसरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 50 के तहत केजरीवाल को समन जारी किया था.
आम आदमी पार्टी की ओर से जारी इस बयान में ईडी के समन को गैरकानूनी बताया है. दरअसल यह दूसरा मामला है जोकि दिल्ली जल बोर्ड से जुड़ा हुआ है, इसमें पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है. इस समय सीएम केजरीवाल के सिर पर ईडी की दोधारी तलवार लटक रही है.
बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने रविवार को केजरीवाल को पहली बार एक साथ दो समन भेजे. इसमें जल बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केजरीवाल को पहली बार समन भेज कर पूछताछ के लिए 18 मार्च को तलब किया. कथित दिल्ली शराब नीति घोटाला से जुड़े मामले में नौवां समन जारी कर उन्हें 21 मार्च को तलब किया है.
साभार – हिन्दुस्थान समाचार